आगरा, जुलाई 16 -- दस लाख रुपये के चेक डिसऑनर के मामले में आरोपित सुनील कुमार जैन निवासी सदर को दोषी पाते हुए अतिरिक्त न्यायालय संख्या एक के पीठासीन अधिकारी राज बहादुर सिंह ने एक वर्ष के कारावास और 15 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित करने के आदेश दिए। वादी बाल किशन गुप्ता निवासी जंगजीत नगर थाना सदर ने अधिवक्ता राजेश यादव के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर किया था। बताया था कि आरोपित ने वादी से अपना मकान बेचने का जनवरी 2023 में 25 लाख रुपये में सौदा तय किया था। वादी ने आरोपित को दस लाख रुपये देकर बाकी रकम बैनामे के समय देने को कहा। यह भी पढ़ें- Rudrapur News: चेक बाउंस मामले में 11.50 लाख का जुर्माना, चार माह की सजा बैनामे की कहने पर आरोपित टालता रहा। बाद में आरोपित ने कहा कि घर नहीं बेच सकता। वादी के धनराशि मांगने पर आरोपित ने 10 लाख रुपये का चे...