धनबाद, जनवरी 3 -- धनबाद, अमित रंजन राज्य की सभी सरकारी और निजी दवा दुकानों को अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) ने राज्य के ड्रग कंट्रोलर को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिए हैं। इसके माध्यम से दवा दुकानों को डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा। एनएचएम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जिलों में दवा दुकानों को एबीडीएम से जोड़ने की जिम्मेदारी ड्रग कंट्रोल विभाग को सौंपी गई है। ड्रग इंस्पेक्टर अपने-अपने जिलों में संचालित सभी मेडिकल स्टोर और दवा दुकानों का आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन पोर्टल पर पंजीकरण सुनिश्चित कराएंगे। इस पहल के तहत अस्पताल, क्लीनिक और जांच प्रयोगशालाओं की तरह फार्मेसी को भी हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्रेशन (एचएफआर) के माध्य...