नई दिल्ली, नवम्बर 3 -- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा बनाने वाली कंपनियों के लिए एक नया प्रस्ताव रखा है। इसके तहत दवा कंपनियों को हर बैच को बिक्री के लिए जारी करने से पहले उसकी मंजूरी देने के लिए एक योग्य और अनुभवी व्यक्ति की औपचारिक रूप से नियुक्ति करनी होगी। साथ ही, कंपनी को बनाई गई हर दवा के बैच का तय नियमों के अनुसार रिकॉर्ड भी रखना होगा। मंत्रालय की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई। यह भी पढ़ें- दवा और चिकित्सा उपकरणों के आयात केंद्रों के विस्तार का प्रस्तावमौजूदा नियमों में क्या है व्यवस्था फिलहाल, दवा निर्माण का लाइसेंस लेते समय कंपनियों को उन योग्य तकनीकी कर्मचारियों का विवरण देना होता है, जो दवा के निर्माण और उसकी गुणवत्ता की जांच के लिए जिम्मेदार होते हैं। हालांकि, मौजूदा नियमों में उस व्यक्ति का नाम और विव...