संतकबीरनगर, मई 21 -- संतकबीरनगर, निज संवाददाता। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने बीमा कंपनी के द्वारा बीमा अवधि में हुए दवा-इलाज के दावे का भुगतान न करने के एक मामले को गंभीरता से संज्ञान लिया है। इलाज में खर्च रुपए दो लाख 87 हजार 384 मय ब्याज के साथ रुपए 60 हजार अतिरिक्त चुकाने का आदेश दिया है। मामला जनपद के बनकटिया गांव का है। यह भी पढ़ें- पीएम फसल बीमा योजना, वसूली वारंट जारीमामले का विवरण कोतवाली खलीलाबाद थाना क्षेत्र के बनकटिया गांव निवासिनी संगीता सिंह ने न्यायालय में वाद दाखिल कर कहा कि उनके पति ने सन 2000 में द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. से स्वयं का तथा अपनी पत्नी व पुत्र का रुपए तीन लाख का स्वास्थ्य बीमा लिया था, जिसके प्रीमियम का भुगतान वह नियमित करते रहे। दिनांक 23 नवंबर 2020 को उनके...