हमीरपुर, जून 18 -- हमीरपुर, संवाददाता। पन्द्रह वर्ष पूर्व खेत में फसल की रखवाली कर रहे दलित किसान से सगे भाइयों सहित तीन ने मिलकर मारपीट की थी। पीड़ित के पुत्र की तहरीर पर तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) रनवीर सिंह की अदालत ने तीनों को पांच वर्ष का कठोर कारावास व 36 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। 25 हजार पीड़ित को देने का आदेश किया। विशेष लोक अभियोजक (एससी/एसटी) विजय सिंह ने बताया कि मुस्करा थानाक्षेत्र के उपरहंका गांव निवासी दलित महेश्वरीदीन 21 फरवरी 2011 की रात अपने खेत में फसल की रखवाली कर रहा था। तभी बिवांर थानाक्षेत्र के मवईजार गांव निवासी सगे भाई कृपाल व शिवकुमार पुत्रगण रामसेवक लोधी व जयपाल पुत्र मन्नू लोधी ने खेत पहुंचकर लड़की भगाने के शक में गाली-गलौज की। जब उसने विरोध किया तो तीनों ने मिलकर मारपीट क...