हमीरपुर, फरवरी 26 -- हमीरपुर, संवाददाता। दलित के घर में घुसकर दबंगों ने मारपीट की थी। पीड़ित की तहरीर पर गैर इरादतन हत्या के प्रयास का दो के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी रनवीर सिंह ने दोनों को चार वर्ष का कठोर कारावास व 18 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक एससी/एसटी विजय सिंह ने बताया कि राठ कोतवाली में सैदपुर गांव निवासी छत्रपाल पुत्र रामरतन अहिरवार ने 28 सितंबर 2017 को तहरीर देकर बताया कि रात दस बजे गांव के दबंग गब्बर उर्फ अश्वनी पुत्र जगत सिंह, लखनलाल पुत्र बिन्द्रावन लोधी हाथों में तमंचा लेकर उसके घर में घुस आये और मारपीट शुरू कर दी। शोर सुनकर उसकी पत्नी सरसुत बचाने आई तो गब्बर ने कट्टा अड़ा दिया। शोर सुनकर रामप्रकाश व कूरा के ललकारने पर आरोपी भाग निकले। जिसके बाद उसे राठ के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया...
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