फर्रुखाबाद कन्नौज, अक्टूबर 7 -- फर्रुखाबाद, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने दलित युवती से छेड़छाड़ में एक युवक को दोष सिद्ध करार दिया है। सजा के बिंदु पर 8 अक्तूबर को निर्णय सुनाया जायेगा। घटना फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र की है। एक गांव निवासी दलित युवती ने रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि उसके पिता के साथ दीनानाथ मजदूरी करते हैं। जान पहचान होने के कारण उनका घर में आना जाना रहता है। 16 जून 2019 को शाम को वह घर पर अकेली थी। उसी समय दीनानाथ आदि उसके घर पर आये और पिता के बारे में पूछने लगे। पिता उस समय घर पर नहीं थे। यह भी पढ़ें- नाबालिग से दुष्कर्म में देवराज महतो दोषी करार उसे अकेला देखकर दीनानाथ ने घर का दरवाजा बंद कर लिया और छेड़छाड़ की। बचाव करने पर उसके कपडे़ फट गये। शोर शराबे पर आरोपित गाली गलौज जान से मारने की धमकी देत...