हमीरपुर, मार्च 13 -- हमीरपुर। थाना कुरारा के शेखूपुर गांव में वर्ष 2009 में दलित युवक के साथ मारपीट और धमकी के मामले में दोष सिद्ध होने पर आरोपी को चार साल का कारावास और दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। सहायक शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के शेखूपुर गांव निवासी वादी कल्लू पुत्र होरीलाल ने 10 अक्टूबर 2009 को थाना में दी तहरीर में बताया कि जलाला से शेखूपुर ग्राम पंचायत में मिस्त्रीगिरी का काम करने आया था। गांव निवासी अशोक पाल शराब के नशे में तमंचा लेकर आया और मारपीट करते हुए जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने लगा। उसे गोली मारने की धमकी भी दी। इस घटना को गांव के सरनाम सिंह, सुरेश मिस्त्री व हरिराम ने देखा और उसे बचाया। पीड़ित ने दूसरे दिन थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शुक्रवार को मामले की सुनवाई पूरी करते हुए वि...