हरदोई, मई 1 -- हरदोई, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी ने गैर इरादतन हत्या से संबंधित मुकदमे में अपराध की गंभीरता एवं प्रकृति के आधार पर आरोपित की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।अभियोजन तथ्यों के अनुसार वादी मुकदमा भूरा निवासी ग्राम जलपीपुर थाना सांडी का छोटा भाई पंकज गांव के ही पवन पंडित के घर पर मकान निर्माण में मजदूरी कर रहा था। 9 अप्रैल 2026 को शाम को विपक्षी जीतू पुत्र कमलेश पंडित ने उसके दरवाजे पर आकर छोटे भाई पंकज को काम पर देर से पहुंचने की बात को लेकर गालियां देते हुए मारा। फिर अपने घर लिवा ले गया। वहां विपक्षी जीतू व उसके पिता कमलेश पंडित दोनो ने पीटा। घटना की सूचना मिलने पर वादी घर आया और तुरंत सीएचसी साण्डी ले गया। रात भर इलाज के बाद सुबह 9 बजे हालत सुधरने पर वादी पंकज को घर ले आया लेकिन बाद में 2 बज...