बरेली, अप्रैल 30 -- नाबालिग दलित छात्रा से दुष्कर्म के दो मामलो में विशेष जज एससीएसटी एक्ट अभय श्रीवास्तव की विशेष कोर्ट ने फैसला सुना दिया। विशेष कोर्ट ने दोनों मामलो में पांच दोषियों को सजा सुनाई है। दोनों मामलो में दलित उत्पीड़न का आरोप साबित ना होने पर सभी आरोपियों को एससी एसटी एक्ट के आरोप से दोषमुक्त भी किया है। विशेष लोक अभियोजक स्वतंत्र पाठक ने बताया कि थाना मीरगंज में 2011 में दलित छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म में आरोपी ओमकार उसके साथी रामप्रसाद और प्रेमपाल के खिलाफ एससीएसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इसके बाद अगले वर्ष 2012 में इसी दलित छात्रा को फिर से बहलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में ओमकार, उसके पिता बुद्धी लाल, मां विमला देवी और भाई चंद्रपाल के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज हुई। यह भी पढ़ें- नाबालिग से गैंगर...