कुशीनगर, जुलाई 30 -- कुशीनगर, मिथिलेश द्विवेदी। जिले के विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट इफराक अहमद की अदालत ने दो सगे भाइयों को दलित की पिटाई व जातिसूचक गालियां देने के मामले में दोषी करार देते हुए पांच साल के सश्रम कारावास व 3500-3500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोष सिद्ध होने के बाद दोनों भाइयों को अदालत ने जेल भेज दिया।

मामले का विवरण विशेष लोक अभियोजक महेंद्र प्रताप गोविंद राव ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि मामले की एफआईआर हाटा कोतवाली में साल 2006 में कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई थी। पीड़ित रामप्रसाद निवासी नैनपुर थाना अहिरौली बाजार ने इस आशय की तहरीर दी थी कि वह गांव के ही राधारमण उर्फ चौथी पुत्र जगदीश की सुकरौली बाजार स्थित सैलून में काम करता था। 11 फरवरी, 2006 को राधारमण उर्फ चौथी व उसके भाई पुरुषोत्तम उर्फ मन्नू पुत्र...