बरेली, जुलाई 11 -- विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय नरेंद्र प्रकाश की विशेष कोर्ट ने दलित नाबालिग लड़की को बहलाकर ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में आरोपी जितेंद्र कश्यप की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक कुलदीप श्रोतिय ने बताया कि थाना बिथरीचैनपुर में दलित पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी।आरोप था कि उसकी नाबालिग लड़की को गांव का जितेंद्र कश्यप 31 मार्च 2025 को बहलाकर ले गया था।बरामद किशोरी ने अपने कलमबंद बयान में आरोपी जितेंद्र कश्यप पर बहलाकर उत्तराखंड के होटल में ले जाकर दुष्कर्म का प्रयास करने का आरोप लगाया था।पाक्सो और एससी एसटी एक्ट के मामले में गिरफ्तारी से बचने को आरोपी जितेंद्र कश्यप ने अग्रिम जमानत अर्जी दी थी।

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