कुशीनगर, मार्च 30 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। जिले के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट दिनेश कुमार की अदालत ने दलित किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के दोषी मनबढ़ को आजीवन कारावास व 3.35 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की संपूर्ण राशि पीड़िता को अभिभावक के जरिए प्रतिकर के रूप में दी जाएगी। विशेष शासकीय अधिवक्ता (पाक्सो एक्ट) संजय तिवारी व सुनील मिश्रा ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि किशोरी की मां ने विशुनपुरा थाने में इस आशय का अभियोग पंजीकृत किराया था कि 06 नवंबर 2020 को भोर में अभियुक्त राजा हुसैन पुत्र सैयद हुसैन उनकी 15 साल की नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगा ले गया था।সোয়াপথং তदुष्कर्म किया। जब इस बाबत उससे पूछताछ की गयी तो उसने जाति सूचक गालियां देकर उन्हें अपमानित किया। লपुलिस ने केस दर्ज करने के बाद आरोपी को गिरफ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.