हमीरपुर, जुलाई 10 -- हमीरपुर। बिवांर थानाक्षेत्र के मवईजार गांव में सगे भाइयों ने सत्रह वर्ष पूर्व दलित दंपति से मारपीट के बाद उसके घर में आग लगा दी थी। पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) रनवीर सिंह की अदालत ने एक आरोपी को छह वर्ष का कठोर कारावास व 45 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जबकि दूसरे आरोपी की दौरान मुकदमा सुनवाई मौत हो चुकी है। एडीजीसी विजय सिंह ने बताया कि बिवांर थाना के मवईजार गांव निवासी कालीचरन उर्फ जोधा ने 4 नवंबर 2009 को बिवांर थाने में धर्मेन्द्र व रामबली पुत्रगण शंकर के खिलाफ मारपीट करने व घर में आग लगाने का मुकदमा दर्ज कराया था। यह भी पढ़ें- Balrampur News: 25 साल पुराने मारपीट मामले में चार दोषियों को जुर्माना पुलिस क्षेत्राधिकारी एके सिंह ने जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया था। ...