प्रतापगढ़ - कुंडा, सितम्बर 9 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट राजीव रंजन की कोर्ट ने मारपीट,गाली देने व एससी-एसटी में दोषी पाते हुए संग्रामगढ़ के विजयीमऊ गांव के राजू उर्फ पुष्पराज यादव, अमृतलाल यादव, वासुदेव यादव, बब्लू यादव को तीन साल के कारावास तथा सभी को आठ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वादिनी गायत्री देवी के अनुसार 6 सितंबर 2013 को उसका 17 वर्षीय बेटा शुभम घर के बगल बाग में गया था। रंजिश को लेकर उसके गांव के राजू, अमृतलाल,वासुदेव और बब्लू शुभम के पास आए और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट की। वादिनी और उसकी बेटी पूजा, सास ,गांव के तीरथलाल यादव मौके पर पहुंच के बीच बचाव किया तो आरोपी धमकी देकर भाग निकले। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने की।

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