मऊ, मार्च 31 -- मऊ, संवाददाता। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सरवां में अनुसूचित जाति के लड़के को गंभीर चोंट पहुंचाकर हत्या के प्रयास, गाली और धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी दीप नारायण तिवारी ने तीन आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। मामला 25 नवम्बर 2025 की शाम का है। मामले में सरवां निवासी मुनीब पासवान ने थाना सरायलखंसी में मुकदमा दर्ज कराया था। मामले के अनुसार वादी अपने लड़के सूरज पासवान के साथ बाजार में सामान लेने गया था। इस दौरान आरोपीगण एक राय होकर सरवां बाजार में अम्बेडकर मूर्ति के पास उनकी बाइक पकड़कर गिरा दिए थे। साथ ही साथ जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हुए गाली दिए थे। जान से मारने की नीयत से राड, हाकी, लाठी, लोहे के पंच, धारदार हथियार से मारपीट करके गंभीर रूप से घायल कर दिए थे। अभियोजन पक्ष से बहस सहा...