फर्रुखाबाद कन्नौज, जनवरी 2 -- फर्रुखाबाद । घर में घुसकर मारपीट व जाति सूचक गाली-गलौज कर दलित उत्पीड़न के मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट अभिनितम उपाध्याय ने पांच आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी की मौत हो चुकी है । न्यायाधीश ने वादी व गवाहों के विरुद्ध झूठी गवाही व साक्ष्य प्रस्तुत करने पर धारा 344 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रकीर्णवाद दर्ज करने के आदेश भी दिए हैं। साथ ही सरकार से प्राप्त आर्थिक सहायता राशि को 6 प्रतिशत ब्याज सहित वसूलने का निर्देश दिया गया है। मऊदरवाजा थाना क्षेत्र के सूफी खां मोहल्ला निवासी राजेश्वरी देवी जाटव ने मोहल्ले के ही छह लोगों के खिलाफ दलित उत्पीड़न व मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि महताब खां उसके मकान पर कब्जा करना चाहता था। पांच जुलाई 2014 की सुबह महता...
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