प्रतापगढ़ - कुंडा, अगस्त 1 -- प्रतापगढ़,संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी हेमन्त कुमार की कोर्ट ने मारपीट, जान से मारने की धमकी देने व दलित उत्पीड़न में दोषी पाते हुए मानिकपुर दक्षिणी के निवासी रमेश कुमार पांडेय को तीन साल के कारावास और 11 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मानिकपुर के बभनपुर गांव की वादिनी शशि कुमारी मानिकपुर प्राथमिक विद्यालय शाहाबाद में प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत थी। 1 दिसंबर 2013 को रमेश कुमार अपने बच्चों का नामांकन करने का दबाव बनाने लगे। बच्चों का नाम लिखने के बाद प्रवेश फार्म पर हस्ताक्षर करने को कहा गया तो उन्होंने उग्र होते हुए मारपीट कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर धमकाया। कोर्ट में इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोग अभियोजक सुरेश बहादुर सिंह ने की।

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