दलित उत्पीड़न में कुरमौल के प्रधान समेत आठ को पांच साल की कैद
कुशीनगर, जुलाई 8 -- कुशीनगर, वरिष्ठ संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट इफराक अहमद की अदालत ने पडरौना कोतवाली से जुड़े दलित उत्पीड़न व मारपीट के मामले में कुरमौल उर्फ सोहनपुर के ग्राम प्रधान (प्रशासक) रवींद्र कुशवाहा समेत आठ को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों को 9500 रुपये प्रति जुर्माने से दंडित किया है।
मामले की जानकारी विशेष लोक अभियोजक महेंद्र प्रताप गोविंद राव ने फैसले की जानकारी देते हुए बताया कि जटहा बाजार थाना क्षेत्र के खेसिया निवासी शिवपूजन प्रसाद पुत्र चंद्रिका ने पडरौना कोतवाली में इस आशय का केस दर्ज कराया था कि उन्होंने कुरमौल उर्फ सोहनपुर गांव में इंदिरा आवास व अन्य विकास कार्य में अनियमितता की शिकायत की थी। जांच अधिकारी ने उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए कुरमौल उर्फ सोहनपुर गांव में बुलाया था। वहां पहले से...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.