रांची, मई 14 -- झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस बल में दारोगा (सब इंस्पेक्टर) से इंस्पेक्टर पद पर होने वाली प्रोन्नति प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बुधवार को उत्तम तिवारी और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए रोक लगायी और सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले के सभी प्रतिवादियों को कोर्ट ने नोटिस जारी किया। अब सुनवाई 21 जुलाई को होगी। इस मामले की सुनवाई अब झारखंड हाईकोर्ट में होने के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद इस तरह की प्रोन्नति पर रोक लगा दी गई है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया कि यह विवाद वर्ष 2017 में दारोगा बहाली की दो अलग-अलग नियुक्ति प्रक्रियाओं और उनकी वरीयता सूची को लेकर उत्पन्न हुआ। एक विज्ञापन में सीधी नियुक्ति से दारोगाओं ...