कानपुर, मार्च 16 -- कानपुर, प्रमुख संवाददाता। दरोगा की पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग करने वाले को अपर जिला जज सप्तम आजाद सिंह की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए तीन साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है। ट्रायल के दौरान आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया है। बिधनू के न्यू आजाद नगर चौकी में तैनात दरोगा सुधाकर पांडेय की बैरक से 10 नवंबर, 2022 को उनका बक्सा चोरी हो गया था। बक्से में दरोगा की पिस्टल, मैगजीन, कारतूस समेत अन्य सामान था। दरोगा की तहरीर पर बिधनू थाने में मुकदमा लिखा गया था। पुलिस ने चोरी के इस मामले में सनिगवां कांशीराम कॉलोनी निवासी शेखू को गिरफ्तार किया था। एडीजीसी विनोद त्रिपाठी ने बताया कि शेखू की निशानदेही पर 22 नवंबर को तत्कालीन थाना प्रभारी योगेश कुमार ने चोरी का माल बरामद करने उसे ओरियारा-न्यूरी रोड लेकर पहुंचे थे। शेखू...
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