सुल्तानपुर, नवम्बर 20 -- सुलतानपुर। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने चांदा थाना के दरोगा अमरनाथ, सिपाही धीरेन्द्र और इस्लामुद्दीन के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। प्रतापपुर कमैचा निवासी संतोष कुमार पाण्डेय ने आरोप लगाया है कि 13 नवंबर 2018 को रेलवे क्रासिंग के निकट वाहन चेक कर रहे पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका पीटा और मारपीट की। मना करने पर गाली गलौज कर अपमानित किया। याचिका के अनुसार संतोष कुमार बेटे को इलाज के लिए लम्भुआ ले जा रहे थे। पुलिस अधीक्षक और मानवाधिकार आयोग से भी शिकायत हुई, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। कोर्ट ने दरोगा और दो सिपाहियों पर समन जारी कर 10 जनवरी 2026 को मुकदमे में पेश होने का आदेश दिया है।
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