फरीदाबाद, जून 5 -- पलवल, धनंजय चौहान। शहर में सार्वजनिक स्थलों पर घूम रहे पशुओं या आवारा व पालतू कुत्तों के कारण हुई दुर्घटना में मृत्यु और दिव्यांगता होने पर पात्र परिवारों को हरियाणा सरकार की दयालु-2 योजना के तहत आर्थिक मदद की जाएगी। इसके तहत लोगों की पांच लाख रुपये तक की मदद की जाएगी। उपायुक्त डॉ. जयेंद्र सिंह छिल्लर ने शुक्रवार को जिला सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा कर पात्र व्यक्तियों को समय पर लाभ देने के निर्देश दिए। योजना के तहत मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में एक से पांच लाख रुपये तथा चोट लगने पर न्यूनतम 10 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। लाभ के लिए परिवार पहचान पत्र, एफआईआर, डीडीआर और मृत्यु होने पर मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक हैं। आवेदन पोर्टल और जन सहायक मोबाइल एप के माध्यम से किया जा सकता ह...