नई दिल्ली, अक्टूबर 22 -- ​बुलंदशहर, हिन्दुस्तान संवाद। बुलंदशहर जिले के दयाराम हत्याकांड में निर्दोष साबित होने के बाद भी जेल में बंद युवक की रिहाई के लिए अदालत ने रिहाई की शर्तों में ढील देते हुए नया आदेश पारित किया है। अदालत को पता चला कि युवक की पारिवारिक और आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह दो जमानती की व्यवस्था कर पाए इसलिए अदालत ने जमानतदारों की शर्त हटाते हुए जेल प्रशासन को रिहाई का परवाना भी भिजवा दिया है। अदालत ने मामले की विशेष परिस्थितियों और पीड़ित के मुफलिसी का संज्ञान में लेते हुए दो जमानती दाखिल करने की अनिवार्य शर्त की जगह विशेष आधार पर उसकी तत्काल रिहाई का आदेश जारी किया है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होते ही वह खुली हवा में सांस ले सकेगा। यह भी पढ़ें- बहन की शादी में शामिल होगा बावनखेड़ी कांड का दोषी सलीम, सात दिन की पैरोल मि...