हाथरस, मार्च 13 -- दम्पति हत्याकांड में पिता व दो पुत्रों को आजीवन कारावास -अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या प्रथम की न्यायालय ने सुनाया फैसला-24 मार्च 2024 में सिकंदराराऊ के गांव पोरा में हुआ था निर्मम हत्याकांड-छप्पर में सो रहे दम्पति पर कुल्हाड़ी व डंडे से प्रहार करके की गई थी हत्या-पड़ोसी गांव के पिता ने दो बेटों के साथ मिलकर दिया था वारदात को अंजामहाथरस, कार्यालय संवाददाता। दो साल पहले सिकंदराराऊ क्षेत्र के गांव पोरा में ईंट भट्ठे पर काम करने वाले मजदूर दम्पति की निर्मम हत्या में एडीजे कोर्ट संख्या प्रथम ने पिता व उसके दो बेटों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।एडीजीसी मुकेश कुमार के मुताबिक पंकज कुमार ने 26 मार्च 2024 को सिकंदराराऊ कोतवाली में तहरीर दी। उसने कहा कि 25 मार्च को होली के दिन शाम चार बजे नन्नू से उनके पिता बॉबी की कहासुनी...