ददिया सास की हत्या में नातिन बहू को सुनाई 7 वर्ष की सजा
बुलंदशहर, जून 21 -- अनूपशहर। ददिया सास की सिर पटक कर हत्या की दोषी नातिन बहू मीना देवी को अदालत ने 7 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाकर जेल भेजा है। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रवेद्र सिंह लोधी ने बताया कि 1 जून 2025 को महेंद्र कुमार पुत्र नत्थू सिंह निवासी गांव धीमरी कोतवाली डिबाई ने तहरीर देकर अवगत कराया कि उसकी पत्नी ने उसकी वृद्ध दादी चमेली देवी पत्नी डोरी लाल को सिर पटक कर दीवार से टकराकर जान से मार दिया। पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर आरोपी मीना देवी पत्नी महेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला अनूपशहर स्थित एडीजे कोर्ट में विचाराधीन था। साक्ष्य एवं गवाहों के आधार पर एडीजे राजेश कुमार तृतीय ने मीना देवी पत्नी महेंद्र कुमार को 7 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 15000 रुपए का अर्थ दंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।
पति ने ही प...
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