दंपति को लूटने वाले दोषी को चार वर्ष का कारावास
बांदा, जुलाई 29 -- बांदा। लूट के मामले मे दोषी को विशेष न्यायाधीश डकैती गगन कुमार भारती की अदालत ने दोषी को चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने 4000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की अदायगी ना करने पर 4 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि जनपद हमीरपुर के खन्ना थाना क्षेत्र के कपसा गांव निवासी शिवपूजन सिंह ने थाना मटौंध मे 4 अप्रैल 2008 को प्राथमिकी दर्ज करायी कि 28 मार्च 2008 को वह और उसकी पत्नी अपने डेढ़ साल के लड़के के साथ अपनी बाइक से ग्राम पिंडखर ससुराल से होकर अपने गांव कपसा आ रहे थे, तभी अछरौड़ गांव के अछरौड़ कपसा मार्ग पर सेठ कुआं के पास पहुंचा, तभी बांदा शहर की तरफ से बाइक सवार तीन व्यक्ति उसका पीछा कर रहे थे। तीनों ने उसकी बाइक को धक्का देकर उसके सोने की चेन तथा दूसरे ने उसकी पत्नी क...
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