इटावा औरैया, अप्रैल 28 -- इटावा। दंपति के साथ मार पीटकर उनके सिर में गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में कोर्ट ने पांच को चार चार साल की सजा सुनाई है. घटना तीन साल पुरानी है। जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि बसरेहर थाना क्षेत्र के गांव रिटौली निवासी असलम ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। दर्ज कराई रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि 10 जनवरी 2023 को वह कचहरी से तारीख कर अपने घर जा रहे थे तभी घर के पास गांव के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। बचाने के लिए उनकी पत्नी शबाना आई तो उनके सिर में कुल्हाड़ी मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। यह भी पढ़ें- मारपीट के दोषी को दो वर्ष का कारावास तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुस्तकीम, मैजूद्दीन, मो. जाहिद, सैफ अली खान व शबाना बेगम पत्नी हसमुद्दीन निवासी ग्राम रिटौली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। विवेचन...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.