लखनऊ, मार्च 20 -- - आवेदन के तीन माह में मामले का करना होगा निस्तारणलखनऊ, विशेष संवाददाताविकास प्राधिकरणों में फंसी संपत्तियों को आवंटियों को देने के लिए एक मुश्त समाधान (ओटीएस) योजना लागू कर दी गई है। इस योजना से बिना दंड ब्याज दिए आवंटी अपनी संपत्तियों पर कब्जा पा सकेंगे। नक्शा स्वीकृत होने के बाद 90 दिनों तक पैसा न करने वालों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। आवंटियों द्वारा पूर्व में जमा की गई धनराशि ओटीएस गणना में अधिक होने पर वापस नहीं की जाएगी।प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद द्वारा शुक्रवार को जारी शासनादेश के मुताबिक ओटीएस योजना का लाभ सभी तरह की संपत्तियों पर मिलेगा। डिफाल्टर आवंटियों से संपत्ति आवंटन की तरह साधारण ब्याज लिया जाएगा। किसी प्रकार का दंड ब्याज नहीं लिया जाएगा। भुगतान को डिफाल्ट अवधि तक ओटीएस में बकाया मूल धनराशि में समाय...