नई दिल्ली, अक्टूबर 10 -- निखिल पाठक, साल 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को दंगा भड़काने का दोषी ठहराया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने अपने 64 पन्नों के फैसले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि ताहिर हुसैन ने उपद्रवियों को अपने घर की छत का इस्तेमाल एक 'ऊंचे रणनीतिक ठिकाने' के रूप में करने दिया, जहां से भीड़ ने राहगीरों और आसपास की संपत्तियों पर पथराव किया। वहीं, सबूतों के अभाव में अदालत ने मामले के नौ अन्य सह-आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक मधुकर पांडे ने दलील दी कि चश्मदीदों और गवाहों के बयानों से यह साफ साबित होता है कि घटना के दिन एक उग्र भीड़ ने मुख्य करावल नगर रोड पर बड़े पैमाने पर ...