रांची, अगस्त 27 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर राज्य के डीजीपी को अवमानना नोटिस जारी किया है। अदालत ने डीजीपी से पूछा है कि कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर उनके खिलाफ क्यों नहीं अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने उन्हें इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

सीसीटीवी कैमरे के आदेश का अनुपालन गुरुवार को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के पूर्व प्रत्याशी तरुण महतो की पुलिस हिरासत में पिटाई से जुड़े मामले में स्वत: संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने के अपने पूर्व आदेश के अनुपालन को लेक...