रांची, नवम्बर 12 -- रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त शैलेंद्र कुमार की अदालत ने बुधवार को थाने में तोड़फोड़ और हमला मामले में जेल में बंद आरोपी अनमोल जायसवाल की ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी। वह 21 सितंबर से न्यायिक हिरासत में है। घटना को लेकर पंडरा ओपी में पुलिसकर्मियों पर हमला करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एपीपी ने जमानत का विरोध किया। अभियोजन पक्ष ने बताया कि आरोपी सहित अन्य लोग थाने में घुसकर तोड़फोड़ की और थाना प्रभारी एसआई मनीष कुमार पर हमला किया, जिससे वे घायल हो गए। बचाव पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि आरोपी निर्दोष है और मृतक उत्तम कुमार के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर थाने गए थे। दोनों की दलीलें सुनने के पश्चात याचिका खारिज कर दी।
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