नई दिल्ली, फरवरी 24 -- बिहार के मुजफ्फरपुर के बोचहां थाने के थानेदार पर पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है। पॉक्सो कोर्ट ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म के प्रयास के मामले की जांच पूरी नहीं करने पर बोचहां थानाध्यक्ष के वेतन से पांच हजार रुपये काटने का आदेश दिया है। यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कोष में जमा कराई जाएगी। इस ऑर्डर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है तो दूसरी ओर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। यह आदेश विशेष पॉक्सो कोर्ट-एक के न्यायाधीश धीरेंद्र मिश्र ने सोमवार को दिया है। किशोरी के पिता ने 26 मई 2023 को बोचहां थाने में एफआईआर कराई थी। कहा था कि 23 मई 23 को मो. सईद सहित सात आरोपितों ने उसकी नाबालिग पुत्री को घर से अगवा ले जाने लगे। मो. सईद ने उसकी पुत्र से दुष्कर्म का प्रयास किया। बच्ची चिल्लाने लगी और लोग जुट ...
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