बांदा, फरवरी 27 -- बांदा। संवाददाता थाना जीआरपी ने दो मामले में पैरवी कर आरोपितों को सजा दिलाई। मुरादाबाद निवासी एक अभियुक्त को जेल मे बिताई गई 11 दिन की अवधि व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जीआरपी थानाध्यक्ष शिवबाबू ने बताया कि विवेचक की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, पैरवी के साथ ही अभियोजन अधिकारी वीरेंद्र त्रिवेदी रेलवे अनुभाग झांसी के सघन अभियोजन कार्य के फलस्वरूप न्यायालय एसीजेएम रेलवे कोर्ट दिव्यकांत सिंह राठौर ने दो आरोपितों को सजा सुनाई। अभियुक्त इमरान पुत्र बाबू अली निवासी भगतपुर थाना भगतपुर जिला मुरादाबाद को मुकदमे में जेल मे बिताई गयी अवधि 11 दिन व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना न अदा करने पर पांच दिन का साधारण करावास से दंडित किया गया है। उस पर एक मोबाइल व सौ रुपये चोरी के बरामद होने का आरोप है। ...
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