थानाध्यक्ष को दो हजार भुगतान का आदेश
दरभंगा, मई 22 -- लहेरियासराय। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जुनैद आलम के न्यायालय ने शुक्रवार को नालिसी वाद में एलएनएमयू थाने से न्यायालय आदेश के बावजूद प्रतिवेदन नहीं भेजने के कारण थानाध्यक्ष को अवहेलना के आरोप में बतौर हर्जाना दो हजार रुपये भुगतान करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के सुंदरपुर निवासी विजय कुमार मल्लिक ने 29 लाख रुपये ठगी का आरोप लगाते हुए विश्वविद्यालय थाने में नगर थाना क्षेत्र के सकमा पुल निवासी राजेश कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया था। वहां प्राथमिकी दर्ज नहीं करने के कारण परिवादी श्री मल्लिक ने सीजेएम के न्यायालय में नालिसी दर्ज कराई थी। इसमें न्यायालय से पारित आदेश में एलएनएमयू थाने से प्रतिवेदन की मांग की गई। थानाध्यक्ष द्वारा नहीं भेजने के कारण आदेश दिया गया है।
हिंदी ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.