थानाध्यक्ष के विरुद्ध कोर्ट का संज्ञान
बगहा, जून 23 -- बेतिया, विधि संवाददाता। पॉक्सो एक्ट से जुड़े एक मामले में 8 वर्ष बीत जाने के बाबजूद कांड का विधिवत अनुसंधान पूरा नहीं किए जाने एवं प्रगति प्रतिवेदन समर्पित नहीं किए जाने पर न्यायालय ने शिकारपुर थानाध्यक्ष के खिलाफ मंगलवार को संज्ञान लिया है। न्यायालय ने थानाध्यक्ष के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा-211 के तहत संज्ञान लिया है।
न्यायालय कार्रवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश सप्तम सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश रंजन कुमार रैना ने थानाध्यक्ष के विरुद्ध यह कार्रवाई शिकारपुर थाना कांड संख्या-38/2018 में की है। जारी आदेश में न्यायाधीश ने कहा है कांड के सूचक संजय पासवान के लिखित आवेदन के आधार पर शिकारपुर पुलिस ने 8 फरवरी 2018 को धारा- 376, पॉक्सो एक्ट की धारा-4 एवं एससी-एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज किया था । जबकि इस तरह के मामल...
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