पटना, मार्च 13 -- पॉक्सो एक्ट की जानकारी और मुकदमे दर्ज करने को लेकर जिले के थानाध्यक्षों को शुक्रवार को प्रशिक्षण दिया गया। जिला पुलिस कार्यालय के अपराध गोष्ठी हॉल में डीएसपी विधि व्यवस्था-2 ने प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि बच्चों के यौन उत्पीड़न मामलों को थानाध्यक्ष गंभीरता से ले। ऐसे मामलों के अनुसंधान में सर्तकता बरतने की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों की रोकथाम तथा यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण की अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) में विशेष व्यवस्था है। इसकी जानकारी सभी पुलिस अधिकारियों को रखनी चाहिए। पीड़ित की पहचान को गोपनीय रखना है। ऐसे मामलों की त्वरित एवं निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
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