नई दिल्ली, सितम्बर 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिकाकर्ता से कहा कि वह देशभर के सभी 'ए' कैटेगरी वाले थर्मल पॉवर प्लांट में फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (एफजीडी) सिस्टम लगाने और उन्हें चालू करने का काम पूरा करने के निर्देश की मांग वाली अपनी याचिका के साथ एनजीटी के पास जाए। पर्यावरण नियमों के तहत सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने के लिए कोयले से चलने वाले प्लांट में एफजीडी सिस्टम लगाए जाते हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील से कहा कि याचिका में उठाया गया मुद्दा एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह भी पढ़ें- 'कानूनी शिक्षा के लिए विशेषज्ञ निकाय की जरूरत' पीठ ने कहा कि हम एनजीटी से अनुरोध करेंगे कि वह इस अंतरिम मुद्दे की जांच करे और प्राथमिकता के...