नई दिल्ली, मई 8 -- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा जांच किए गए मामलों में चल रहे 10 से 15 मुकदमों को निपटाने के लिए कम से कम एक विशेष अदालत बनाई जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने ऐसे मुकदमों की सुनवाई में तेजी लाने के लिए कई निर्देश जारी किए, जिनमें एनआईए के माध्यम से केंद्र सरकार अभियोजक है। उसने स्पष्ट किया कि विशेष अदालतों की स्थापना एक महीने में की जानी चाहिए। पीठ ने केंद्र को संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करने और एनआईए अधिनियम-2008 की धारा-11 के तहत विशेष अदालतों की स्थापना के लिए परामर्श करने का निर्देश दिया। यह भी पढ़ें- लखीमपुर खीरी हिंसा : सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल में तेजी लाने का निर्देश एनआईए अधिनियम की धारा-11 विशेष...