पटना, मार्च 13 -- राज्य में मोटरवाहन अधिनियम और यातायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित त्रुटिपूर्ण एवं लंबित ई-चालान मामलों के त्वरित निपटारे के लिए महत्वपूर्ण पहल की गई है। इसके तहत 14 मार्च को राज्य के सभी जिलों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से ऐसे मामलों का निष्पादन किया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने जिलों में लंबित एवं त्रुटिपूर्ण ई-चालान मामलों की समीक्षा करते हुए उन्हें राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत करने की आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करें, ताकि मामलों का शीघ्र एवं प्रभावी निपटारा किया जा सके। विभिन्न जिलों में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालतों में ई-चालान मामलों के निपटारे को सफल बनाने के उद्देश्य से राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन ने शुक्रवार...