त्रासदी के लिए सिर्फ इमारत का मालिक ही नहीं जिम्मेदार, सत्य निकेतन हादसे पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
नई दिल्ली, सितम्बर 7 -- दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में पांच मंजिला इमारत गिरने वाली घटना पर हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अवैध इमारतों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया। साथ ही सख्त टिप्पणी की कि त्रासदी के लिए सिर्फ इमारत के मालिक ही नहीं, बल्कि एमसीडी और दिल्ली विश्वविद्यालय भी ज़िम्मेदार हैं। बता दें कि सत्य निकेतन हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या सात हो गई है। इस मामले में इमारत के मालिक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आज सुबह अनिकेत कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति द्वारा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने तुरंत सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने की। यह भी पढ़ें- दिल्ली PG मालिक को पता था इमा...
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