बस्ती, मार्च 11 -- बस्ती, निज संवाददाता। जिला प्रशासन ने धारा 163 बीएनएस के तहत पांच जून 2026 तक निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। यह आदेश एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान ने जारी किया। निषेधाज्ञा के दौरान धरना, प्रदर्शन आदि के लिए अनुमति लेना हो तो अफवाहों के फैलाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश में एडीएम ने बताया कि यह प्रतिबंध रोजा व ईद, चेटीचंद जयंती, रामनवमी, गुडफ्राइडे, आंबेडकर जयंती, ईस्टर, चंद्रशेखर जयंती, परशुराम जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, महाराणा प्रताप जयंती, बकरीद, पुलिस भर्ती परीक्षा, प्रवक्ता परीक्षा व अन्य त्योहारों को देखते हुए लगाया गया। निषेधाज्ञा के दौरान सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह एकत्रित नहीं होगा। कोई भी सभा करने के पहले एसडीएम व डीएम से अनुमति लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी प्...
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