त्योहारों को लेकर जिले में धारा 163 लागू
गाजीपुर, जून 18 -- गाजीपुर, संवाददाता। डीएम अनुपम शुक्ला ने गुरुवार को त्योहार को सकुशल संपंन कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गयी है। अब कोई भी व्यक्ति आन्दोलन या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से पॉच से अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनायेगा। जुलूस नहीं निकालेगा, किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं करेगा, और न ही कोई उत्तेजनात्मक नारेबाजी करेगा या करायेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान अथवा किसी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक अथवा आवश्यक सेवा सम्बन्धी प्रतिष्ठान के परिसर में हड़ताल, धरना, घेराव व नारेबाजी नहीं करेगा। उन्होने कहा कि मुहर्रम त्यौहार के अवसर पर 10 फिट से ऊंची ताजिया का निर्माण किया जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। यह भी पढ़ें- 10 फीट से ऊपर की नहीं बनायी जाए ताजिया : डीएम कोई भी व्यक्ति 10 फिट से ऊंची ताजिया ...
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