हाथरस, फरवरी 3 -- हाथरस। आगामी पर्व और त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी राहुल वत्स ने जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं। यह आदेश आगामी विभिन्न परीक्षाओं, महाशिवरात्रि, होली और ईद उल फितर जैसे त्योहारों को देखते हुए जारी किया गया है। इन प्रतिबंधों को 30 मार्च तक जनपद में प्रभावी करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसके अनुसार, त्योहारों और परीक्षाओं के दौरान किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, राजनीतिक गतिविधि, हथियार ले जाने, भड़काऊ भाषण देने, पोस्टर या पम्पलेट से उकसाने, भीड़ जुटाने और अफवाह फैलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं किया ज...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.