हरदोई, अप्रैल 4 -- हरदोई। अप्रैल माह के सापेक्ष राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अन्त्योदय व पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को छह अप्रैल से 20 अप्रैल तक खाद्यान्न का वितरण ई-पॉस वेइंग मशीन के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं द्वारा किया जायेगा। डीएसओ दिलीप कुमार ने बताया कि ​अन्त्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को 14 किग्रा गेहूँ, 21 किग्रा फोर्टिफाइड चावल (कुल 35 कि०ग्रा०) प्रतिकार्ड नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्ड धारकों/लाभार्थियों को 2.0 किग्रा गेहूँ व तीन किग्रा फोर्टिफाइड चावल (कुल पांच किग्रा) खाद्यान्न प्रति यूनिट नि:शुल्क वितरित किया जायेगा। खाद्यान्न के नि:शुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। ...