नई दिल्ली, अप्रैल 26 -- महाराष्ट्र में एक किसान की अनार की खेती को पास के वन्यजीव अभ्यारण्य में रहने वाले तोतों ने खराब कर दिया था। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि वह किसान को हुए नुकसान की भरपाई करे। नागपुर पीठ ने चिंता जताई कि अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तो किसान कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं, जिससे तोतों को नुकसान हो। ऐसी स्थिति में यह वन्य जीव अधिनियम का उल्लंघन होगा। सरकार को इस स्थिति से बचने के लिए मुआवजा देना होगा। जस्टिस उर्मिला जोशी और जस्टिस निवेदिता मेहता की पीठ किसान को मुआवजा देने का आदेश देते हुए कहा कि यह राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है कि सरकार वन्य जीवों की रक्षा के लिए किसान को मुआवजा दे। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में 200 अनार के पेड़ों के लिए 200 रुपए प्रति पेड़ के हिसाब से मुआवजा देने का आदेश दिया है।क्य...
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