नई दिल्ली, मई 4 -- सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि उसका आदेश आगरा के राजा की मंडी बाजार में सिर्फ सड़क से अतिक्रमण हटाने के लिए है और उसके आदेश के नाम पर इसके अलावा कहीं अन्य तोड़फोड़ की जाती है तो यह अदालत की अवमानना होगी। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी तब की, जब कुछ आवंटियों की ओर से कहा गया कि इस अदालत के आदेश के नाम पर उन लोगों को भी हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जो सड़क पर नहीं है। जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि यह मामला सिर्फ सड़क से अतिक्रमण हटाने तक सीमित है। यदि हमारे आदेश की आड़ में इसके अतिरिक्त कोई कार्रवाई की जाती है तो यह अदालत की अवमानना माना जाएगा। इससे पहले, कुछ आवंटियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि यह मामला सड़क से अतिक्रमण हटाने का है, लेकिन इस अदालत के आदेश की आड़ में उन आवंटिय...