नई दिल्ली, अक्टूबर 9 -- राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत सेवानिवृत्ति होने के बाद नियमित पेंशन पाने के विकल्प बढ़ सकते हैं। पेंशन नियामक पीएफआरडीए एन्युटी (वार्षिकी) बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए पेंशन फंडों और अन्य पात्र संस्थाओं को भी एन्युटी उत्पाद (पेंशन प्लान) देने की अनुमति देने पर विचार कर रहा है। इसके अलावा, जमा कोष और निवेश के विकल्पों के आधार पर न्यूनतम सुनिश्चित आय देने की संभावना भी तलाशी जा रही है। वर्तमान नियमों अनुसार, एनपीएस अंशधारक जब 60 वर्ष की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त होता है, तो उसे अपने संचित कोष (कॉर्पस) का कम से कम 40 फीसदी हिस्सा एन्यूटी यानी पेंशन प्लान खरीदने के लिए अनिवार्य रूप से लगाना पड़ता है। इसी 40 फीसदी रकम के आधार पर उसे ताउम्र मासिक पेंशन प्राप्त होती है। मौजूदा समय में यह पेंशन प्लान केवल भ...