नई दिल्ली, जुलाई 14 -- केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तेजाब हमला के पीड़ितों को भी अब दिव्यांगजनों को मिलने वाले सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकार ने कहा कि इसके लिए उसने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 में बदलाव किया है। केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि उसने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में बदलाव करके इस कानून के तहत मिलने वाले लाभों का दायरा बढ़ा दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और वी. मोहना की पीठ के समक्ष सरकार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि कानून में बदलाव की अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह भी पढ़ें- तेजाब हमला पीड़ितों को भी मिलेगा दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओें का लाभ सरकार ने कहा कि यह बदलाव उन तेजाब हमला पीड़ितों के लिए है जिन्हें बाहरी रूप से कोई विकृति न...