नई दिल्ली, फरवरी 3 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तेजाब हमला पीड़ितों को मुआवजे के भुगतान के लिए धन जारी करने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि मुआवजे के लिए जिन पीड़ितों के आवेदन को मंजूरी मिल चुकी है, उन्हें बिना किसी देरी का भुगतान किया जाना चाहिए। जस्टिस बीवी नागरत्ना और उज्ज्ल भुइयां की पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि 'जहां भी तेजाब हमला पीड़ितों को मुआवजा के भुगतान के लिए आवेदन को मंजूरी दी गई है और राज्य/ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा राज्य सरकार के संबंधित विभागों को जानकारी दी है, वहां 10 मार्च 2026 तक या उससे पहले जिनके आवेदन मंज़ूर हो गए हैं, उन पीड़ितों को बकाया राशि जारी करने के लिए कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही, पीठ ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदे...
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